Delhi Metro Girl: दिल्ली मेट्रो में इस लड़की के अजीब फैशन ने लोगों को कर दिया हैरान
Delhi Metro Girl: दिल्ली मेट्रो के एक कोच में बेहद ‘छोटे कपड़ों’ में सफर कर रही एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बेहद ‘छोटे कपड़ों’ वाली ये लड़की दूसरी महिला यात्रियों के साथ में मेट्रो कोच के अंदर बैठी हुई नजर आती है।
Delhi Metro Girl: वाय़रल हो रहा ब्रालेट टॉप पहने महिला का वीडियो, सोशल मीडिया यूजर्स ने कर दी कमेंट की बौछार
Highlight:
- धारा 59 के तहत मेट्रो में कोई भी व्यक्ति नशे में हो या उपद्रव या अभद्रता करता है, गाली और अश्लील भाषा का उपयोग करता है या फिर जानबूझकर या किसी बहाने से किसी यात्री को परेशान करता है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ दंड देने का प्रावधान भी है।
- दिल्ली मेट्रो ने कहा कि डीएमआरसी का संचालन और रखरखाव अधिनियम में ‘अभद्रता’ को धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध करता है। उन्होंने कहा, ‘हम अपने सभी यात्रियों से अपील करते हैं कि वे मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय कृपया मर्यादा बनाए रखें।
Delhi Metro Girl:हाल ही में, दिल्ली मेट्रो में ब्रालेट टॉप और मिनी स्कर्ट पहने एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से अनुचित तरीके से कपड़े पहनने के लिए महिला की आलोचना की है। वहीं, कुछ कई लोगों ने उस व्यक्ति नसीहत दी है कि जिसने बिना लड़की की सहमति से उसका वीडियो बनाया है।
इस घटना ने लोगों की निजता का सम्मान करने और लड़की की फैशन पसंद के आधार पर दूसरों को आंकने से बचने के लिए कहा है। इस वीडियो की ऑनलाइन बहुत चर्चा हो रही है। आपको बताए दिल्ली मेट्रो के एक कोच में बेहद ‘छोटे कपड़ों’ में सफर कर रही एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इस वायरल वीडियो में बेहद ‘छोटे कपड़ों’ वाली ये लड़की दूसरी महिला यात्रियों के साथ में मेट्रो कोच के अंदर बैठी हुई नजर आती है। बाद में वह खड़ी होकर वहां से चली जाती है। कुछ लोग इस महिला की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए इसकी तुलना टीवी कलाकार उर्फी जावेद से कर रहे हैं। दरअसल उर्फी भी इसी तरह के अपने कपड़ों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं।
सोशल मीडिया पर यह मामला ट्रॉप ट्रेंड में आने के बाद दिल्ली मेट्रो को भी इस मामले पर बयान जारी करना पड़ा। डीएमआरसी ने सोमवार शाम जारी बयान में कहा, ‘डीएमआरसी अपने यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद करती है जो समाज में स्वीकार्य हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ‘यात्रियों को ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई पहनावा नहीं पहनना चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हों।
मेट्रो में अभद्रता दंडनीय अपराध
दिल्ली मेट्रो ने कहा कि डीएमआरसी का संचालन और रखरखाव अधिनियम में ‘अभद्रता’ को धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध करता है। उन्होंने कहा, ‘हम अपने सभी यात्रियों से अपील करते हैं कि वे मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय कृपया मर्यादा बनाए रखें। हालांकि, यात्रा करते समय कपड़ों की पसंद जैसे मुद्दे एक व्यक्तिगत मुद्दा है और यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक जिम्मेदार तरीके से अपने आचरण का खुद ध्यान रखें।
लड़की ने कहा कई महीनों से ऐसे ही कर रही सफर
मेट्रो वाली इस लड़की की पहचान रिदम चन्ना के रूप में हुई है। 19 वर्षीय रिदम खुद को एक मॉडल और एक्टर बताती हैं। उसने अपने पहनावे को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि वह कई महीनों से इसी तरह मेट्रो में यात्रा कर रही हैं। जो अब वायरल हुआ है।
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वीडियो में दिख रहा है कि महिला मेट्रो में यात्रियों के बीच बैग लिए बैठी है। जैसे ही वह सीट से उठकर आगे बढ़ती है, तो उसका वीडियो सामने वाला यात्री बना लेता है। जिसमें लड़की अजीब कपड़े पहने हुए है। जिसे देखकर एक बार लोग सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा कपड़ा पहनना सार्वजनिक जगह पर उचित है।
No she is not @uorfi_pic.twitter.com/PPrQYzgiU2
— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) March 31, 2023
हालांकि, ये लड़की की स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे जैसा कपड़ा पहने। फिर भी कई लोगों ने उसके फैशन सेंस को लेकर मजाक उड़ाया है, तो कई लोगों ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के नैतिकता पर सवाल खड़ा किये हैं। हालांकि कई लोगों ने लड़की के बिकनी ड्रेस पहन कर सार्वजनिक जगह पर घूमने पर चिंता जाहिर की है और कहा कि ये समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हम कहां जा रहे हैं।
एक अन्य लड़की का वीडियो वायरल
इस बीच, इसी तरह के कपड़े पहने एक लड़की की एक और तस्वीर सामने आई है। जिस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया, ‘यह नया चलन है, नई पीढ़ी की शुरुआत का संकेत देता है। हालांकि, अन्य लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़ों के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। एक उपयोगकर्ता ने कहा, ‘दिल्ली मेट्रो में परिवार और बच्चों के साथ यात्रा करना बहुत मुश्किल हो गया है।
अब सवाल ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कोई ड्रेस कोड भी तय की गई है? आपको बाता दे बस, रेल, मेट्रो इनमें ट्रैवल करने के लिए लिखित में कोई ड्रेस कोड नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से अश्लीलता न फैला रहे हो।
दिल्ली मेट्रो अधिनियम की धारा 59 के तहत DMRC के अपने नियम है। मेट्रो में अभद्रता या अश्लीलता करने पर बैन कर दिया जाता है। इसके लिए 500 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ता है। गैरतलब है कि धारा 59 के तहत मेट्रो में कोई भी व्यक्ति नशे में हो या उपद्रव या अभद्रता करता है, गाली और अश्लील भाषा का उपयोग करता है या फिर जानबूझकर या किसी बहाने से किसी यात्री को परेशान करता है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ दंड देने का प्रावधान भी है। उस पर 500 रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
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उसके पास, टिकट जब्त किया जा सकता है। यहां तक कि उसे मेट्रो या उस कंपार्टमेंट से उतारा जा सकता है। मौजूदा मामले में DMRC के कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के प्रिंसिपल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने कहा कि DMRC अपने यात्रियों से वे सभी एटिकेट और प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद करती है, जो समाज में स्वीकार्य हैं। यात्रियों को ऐसी किसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए या ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जो अन्य यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाए।
इसे DMRC के संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 59 के तहत एक दंडनीय अपराध माना गया है। अब फिर सवाल ये है कि देश में अश्लीलता पर कानून क्या कहता है? तो आपको बता दे भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 292 के मुताबिक अश्लील चीजों की बिक्री, वितरण या प्रकाशन पर रोक है।
भारत में अश्लीलता को लेकर कानून तो है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। IPC सेक्शन 292 और IT एक्ट सेक्शन 67 में उन मटेरियल को अश्लील बताया गया है जो कामुक है, या कामुकता पैदा करता है और इसे पढ़ने, देखने और सुनने वाले को बिगाड़ दे।
इस तरह के मामलों में पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल कैद और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा होती है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल कैद और 5000 रुपए तक के जुर्माने की सजा है। हालांकि कानून में कामुक, कामुकता किसे माना जाए इसको लेकर साफ परिभाषा नहीं है और इसकी व्याख्या करने का अधिकार कोर्ट पर छोड़ दिया गया है।