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लोकसभा में पेश किया गया नया मोटर व्हीकल बिल,अब लगेगा डबल जुर्माना

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगेगा 10 हज़ार का जुर्माना


आये दिन हम ख़बरों में सड़क हादसे को लेकर खबर देखने को मिलती  है और देश में सड़क हादसे 60 प्रतिशत से कही ज़्यादा बढ़ चुकी  है. वही अब सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नया मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया. इस बिल को इसलिए पेश किया गया है ताकि सड़क हादसों में कमी आए.आपको  बता  दे कि लोकसभा में इस बिल को पेश करते वक्त सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन में जुर्माना ज्यादा होने पर लोगों में एक डर पैदा होगा, जिससे वो सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाने की आदत डालेंगे.

इसके अलावा नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इस बिल में बदलाव करने की आजादी है.बिल पर चर्चा के समय जो भी सुझाव आएंगे उनके मुताबिक सुधार किया जाएगा. वही 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने इस बिल को मंजूरी दी है और ज्वाइंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने भी बिल पर विचार किया है इसके बाद बिल लाया गया है.

यह है मोटर व्हीकल बिल में नए प्रस्ताव

1. मोटर व्हीकल बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रावधान है.

2. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है

3. सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है.

4. बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है.

5. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर जुर्माना केवल 100 रुपये लिया जाएगा.

6.  लाइसेंस लेने या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.

7. मोटर व्हीकल बिल में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जायेगा  तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माना जाएगा. इसके लिए 25,000 रुपये के ज़ुर्माने के साथ 3 साल के जेल का प्रावधान है. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जायेगा

8. तेज़ गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर अधिकतम 5,000 रुपये किया गया है.

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