भारत
ऑनलाइऩ ट्रांजैक्शन में फ्रॉड की जानकारी देने पर, बैंक करेगा भरपाई
यदि आप ऑनलाइऩ बैंकिंग करते हैं और आपके बैंक खाते से अपने-आप पैसे निकल जाते हैं। तो आपके लिए एक खास खबर है… इस बारे में जल्द से जल्द सूचना बैंक को दें। तीन दिन के भीतर सूचना बैंक को देने पर बैंक आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेगा।
गैरकानूनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को लेकर बढ़ रही शिकायतों से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने थर्ड पार्टी फ्रॉड में ग्राहकों के लिए जीरो लॉयबिलिटी की पॉलिसी पेश की है।
यानी यदि ग्राहक की शिकायत बैंक तीन दिन के अंदर कर देता है, तो पूरी लायबिलिटी बैंक की होगी। बैंक ग्राहक को उसके सारे नुकसान की भरपाई करेगा। यह सभी ऑनलाइऩ ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।
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