भारत
तंबाकू चेतावनी पर गुजरात हाईकोर्ट से केंद्र को नोटिस
गुजरात हाईकोर्ट ने तंबाकू चेतावनी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल से सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेटों के दोनों ओर 85 फीसद हिस्से में पिक्चर युक्त चेतावनी छापना अनिवार्य किया था। इस सम्बंध में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।
जस्टिस एमआर शाह और एजे शास्त्री की खंडपीठ के केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 2 मई की तय की है।
सूत्रों के मुताबिक विष्णु तंबाकू प्रोडक्ट के मालिक नितिन गर्ग ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि तंबाकू उघोग के हितो और अधिकार पर विचार किये बगैर अधिसूचना जारी की गयी है।
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