भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रेटी को देने पड़ सकते है 50 लाख रुपए
अब भ्रामक विज्ञापनों से जनता को बचाने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। विधेयक के अनुसार भ्रामक विज्ञापन दिखाने वाले को लगभग 50 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा हो सकती है.
सूत्रों की मानें तो वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली बैठक में इस विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
वित्तमंत्री अरुण जेटली
इस समूह में जेटली के अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिजली मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल है।
सूत्रों की मानें तो इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन करने वाले हस्तियां भी इसके लिए जवाबदेह होगी। अगर पहले बार अगर कोई इस विधेयक की अनदेखी करता है तो उस जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए और 2 साल की सजा होगी। लेकिन अगर कोई सेलिब्रेटी बार-बार यह गलती करता है तो उसे 50 लाख रुपए जुर्माने के तौर या पांच साल की सजा हो सकती है।