भारत
कानून व्यवस्था के लिए सरकार बंद कर सकती है इंटरनेट: सुप्रीम कोर्ट
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए इंटरनेट को बंद करना राज्य सरकार का अधिकार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को ठीक बताया, जिसमें मोबाइल सेवा तथा अन्य इंटरनेट सेवाओं को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दंगों जैसे हालात में मोबाइल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
आपकों बता दें, कि गुजरात में पटेल आंदोलन के समय गुजरात सरकार ने 10 दिनों के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया था। जिसमें गुजरात सरकार ने गैरकानूनी ढंग से इंटरनेट पर धारा 144 के तहत बैन लगा दिया था।
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