क्या पंजाब में सिखों और कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट!
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह सवाल उठाया है, की क्या सिर्फ संख्या के आधार पर किसी समूह को अल्पसंख्यक माना जा सकता है? क्या पंजाब में सिखों को और कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना जा सकता है। ‘शीर्ष कोर्ट’ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बारे में सुनवाई कर रहा है।
सुनवाई में यह कहा गया है की, पंजाब की सिख शिक्षण संस्थाओं में सिखों को 50 फीसदी कोटा नहीं दे सकते। “चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर” की अध्यक्षता वाली बेंच में पूछा गया है, “क्या मुस्लिम जो कश्मीर में बहुसंख्यक हैं। फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक माने जा सकते हैं? क्या पंजाब में सिख अल्पसंख्यक हो सकते हैं? मेघालय में ईसाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं क्या?”
बेंच ने केन्द्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। पंजाब सरकार और एसजीपीसी का कहना है की, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में 2007 के फैसले में सिखों की जनसंख्या पर कोई विचार नहीं किया गया है।