राहुल माफी मांगे या करे मानहानि केस का सामना : सुप्रीम कोर्ट
आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आरएसएस को महात्मा गांधी का हत्यारा कहने पर माफी मांगने या फिर मानहानि केस के ट्रायल के लिए तैयार रहने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा या आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा, इन दोनों बातों में काफी फर्क है।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
राहुल गांधी ने यह बयान 6 मार्च 2014 को अपनी मुंबई भिवंडी के सोनाले इलाके में अक पब्लिक रैली में दिया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा था।
उनके इस बयान के खिलाफ राजेश कुंटे नाम के शख्स ने भिवंडी के स्थानिय अदालत में अपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया। इस केस को राहुल रद्द करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।