ओसीआई कार्ड में ‘लिव इन रिलेशन’ की दुविधा!
सरकार के लिए ‘लिव इन रिलेशनशिप’ अब बड़ी मुश्किल बन गई हैं। सरकार लिव-इन पार्टनर्स के आवेदनों को लेकर दुविधा में फंसी हुई है। दरअसल, भारतीय मूल के लिव इन पार्टनर ओसीआई (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड चाहते हैं, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार ये कार्ड अब तक सिर्फ पति-पत्नी को ही प्रदान किया जाता है।
लिव इन पार्टनरों की इस मांग ने सरकार के लिए दुविधा की स्थिति खड़ी कर दी है। ऐसे में गृह मंत्रालय लिव इन पार्टनर्स के इस आवेदन पर संबंधित नियमों को ध्यान में रखते हुए गौर कर रही है, कि कैसे लिव इन पार्टनर के इन आवेदनों पर क्या कदम उठाये जाने चाहिए।
इसी मामले में जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया कि, “हमें भारतीय मूल के कई लिव-इन पार्टनर्स के आवेदन मिले हैं। हमें फिलहाल नहीं पता कि क्या किया जाए, क्योंकि नियम के मुताबिक केवल पति-पत्नी को ही ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है। शुरुआती मामलों में जब कुछ पार्टनर्स के आवेदनों को वापस कर दिया गया तो वह इसके खिलाफ अदालत तक पहुंच गए।”
गृह मंत्रालय अब संबंधित नियमों पर विचार कर रहा है, और गौर कर रहा है कि लिव-इन जोड़ो के इन आवेदनों पर क्या किया जाए?