भारत

सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को दिया 10 लाख रूपए हर्जाना भरने का आदेश

सस्ती हवाई यात्रा कराने वाली विमान कंपनी स्पाइसजेट को 10 लाख रूपए हर्जाना भरने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पाइसजेट एयरलाइन को कोलकत्ता की सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित जीजा घोष को 10,000 रूपए बतौर हर्जाने के रूप में देने को कहा।

स्पाइसजेट
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दरअसल, फरवरी 2012 में एयरलाइन ने घोष को जबरन प्लेन से उतर दिया था। यहां तक कि उनके पास वैध बोर्डिंग पास भी थे। एयलाइन का कहना था कि घोष उड़ान भरने के लिए योग्य नही है, और उनसे अन्य यात्रियों को खतरा होगा।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के घोष को विमान से उतार दिया गया। जिससे उनको शारिरिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमें डिसेबल्स के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए।

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