रघुनाथजी मंदिर की संपत्तियों के लिए जारी नोटिस पर रोक
हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने रघुनाथजी मंदिर की संपत्तियों के हस्तांतरण के सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा विधायक महेश्वर सिंह को जारी नोटिस को लागू किये जाने तथा उसके कार्यान्वयन पर कल यानि सोमवार को रोक लगा दी है।
विधायक महेश्वर सिंह मंदिर के मुख्य केयर टेकर भी हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी प्रमुख सिंह और दनवेंदर सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया गया। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और चंदर भूषण बरोवालिया की खंडपीठ ने यह फैसला किया है कि अंतरिम तौर पर मंदिर को कब्जे में लेने के लिए अब आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।
26 जुलाई को सरकार ने इस संबंध में अपनी अधिसूचना में विधायक महेश्वर सिंह से मंदिर की संपत्तियों, अस्थायी और स्थायी द्रव्यों, स्टॉक के साथ संरचनाओं और उपकरणों, स्टोर और कैशबुक समेत नकदी आदि को रघुनाथपुर मंदिर न्यास, सुल्तानपुर, कुल्लू के अध्यक्ष को एक हफ्ते के भीतर सौंपने के लिए कहा था।