भारत

दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार को दी राहत

देशद्रोह के आरोपी जवाहर लाल नेहरु यूनिर्वसिटी के छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत को रद्द करने को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिससे कन्हैया कुमार को थोडी राहत मिली है। कोर्ट ने कन्हैया को 6 महीने की जमानत दी थी जो 2 सितंबर को खत्म हो जाएंगी।

सरकारी वकील राहुल मेहरा ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत रद्द की जाए।

इससे पहले भी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रखा था।

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दिल्ली हाईकोर्ट

आपको बता दें जमानत मिलने के बाद कथित तौर पर आर्मी जवानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से पेश हुए विशेष अभियोजक शैलेंद्र बब्बर ने अदालत को बताया कि कन्हैया की अंतरिम जमानत रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि वह जमानत की शर्तों का उल्लघंन कर रहा है।

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