भारत

दही-हांडी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार

जन्माष्टमी के अवसर पर दही-हांडी कार्यक्रम पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी इस दही-हांडी कार्यक्रम में अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नही लेंगे।

fdkjgldgh

सुप्रीम कोर्ट

इसी के साथ मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नही होगी।

आपको बता दें, यह फैसला महाराष्ट्र सरकार द्धारा दायर की गई याचिका पर सुनाया गया है।

2014 को महाराष्ट्र हाईकोर्ट कोर्ट ने राज्य सरकार को सर्कुलर जारी करने के आदेश दिया था। जिसके अनुसार दही हांडी उत्सव में 18 साल से कम बच्चों के भाग लेने पर रोक लगाई थी और मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा न रखने की बात कही गई थी।

Have a news story, an interesting write-up or simply a suggestion?
Write to us at

info@oneworldnews.in

Back to top button