केंद्र सरकार गौ हत्या पर छह महीने के भीतर कानून बनाए- हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल में गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के बाद, अब हिमाचल हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर केंद्र सरकार को छह महीने के अंदर गौ हत्या रोकने के मामले में एक कानून बनाने को कहा है।
शुक्रवार को न्यायधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश है कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी हर खेत को पानी वाली केंद्रीय योजनाओं का अनुकरण करें।
गौ हत्या पर छह महीेने के अंदर कानून बने
किसानों के प्रति दुख को जाहिर करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि इन योजनाओं का अनुकरण नहीं होने के कारण बेचार किसान पीसता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसानों का 50 हजार तक कर्ज माफ वाले नियम पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है। यह निर्णय स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी को लेना है।