भारत

कावेरी विवाद- सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना होगा 12,000 क्यूसेक पानी

कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक को तमिलनाडू को प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी देना होगा। जबकि याचिका में 10,000 क्यूसेक पानी देने की अपील की  गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडू में काफी प्रदर्शन चल रहा है। वहीं दूसरे ओर कर्नाटक सरकार का कहना है कि इतना पानी देने से उनके राज्य जलसंकट का खतरा आ सकता है।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस दीपक मिश्र ने कहा कि देश के नागरिकों और उच्च आधिकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा जबतक कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाता। इस तरह का प्रदर्शन कर लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं।

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