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Azam Khan news: आजम खान को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका

आजम खां की आवाज का सैंपल रिकॉर्ड कर सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो से मिलान करवाने का निर्देश जारी किया है।

Azam Khan news: भड़काऊ भाषण में सपा नेता को सैंपल देने का आदेश

Azam Khan news: रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां के लिए एक निर्देश जारी किया है। आजम खां की आवाज का सैंपल रिकॉर्ड कर सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो से मिलान करवाने का निर्देश जारी किया है। आजम खान ने आदेश के विरुद्ध आपत्ति भी दर्ज करवाई है।

समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई है। आजम खां को भड़काऊ भाषण के लिए वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को करारा झटका लगा है। उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आजम खान को वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया। जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में सपा नेता की याचिका पर सुनवाई हुई।

आजम खां पर आरोप

हाईकोर्ट ने आजम खान की मांग नामंजूर करते हुए बृहस्पतिवार को आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया। बता दें कि 2007 के विधानसभा चुनाव में आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था।

आरोप है कि भाषण में उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। भड़काऊ भाषण की धीरज कुमार सिंह ने रामपुर के टांडा पुलिस से शिकायत की। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना के बाद विवेक की तरफ से आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर सुनवाई की।

Roshni Mishra

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