भारत
खुशखबरी.. सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया परमिट डीजल टैक्सी मालिकों को दी राहत!
ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सी मालिकों लिए बेहद ही खुशी की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि ऑल इंडिया परमिट खत्म होने तक दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर बिना किसी रोकटोक के टैक्सी दौड़ सकेंगी।
टैक्सी
वहीं इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि दिल्ली-एनसीआर में किसी भी डीजल कार का टैक्सी के तौर पर नया रजिस्ट्रेशन नही होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि टैक्सी केवल पेट्रोल या फिर सीएनजी से ही चलेगी।
गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली में 60,000 टैक्सी रजिस्टर है, इनमें से 27,000 डीजल टैक्सी है। पिछले 2 महीने में करीब 2,000 डीजल से चलने वाली टैक्सियां सीएनजी में बदली।
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