भारत
ऐतिहासिक फैसला : 24 हफ्ते गर्भवती महिला को दी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत
भ्रूण हत्या यानी गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती कथित रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित सात केईएम मेडिकल कॉलेज की 7 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया।
कमेटी ने इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि भ्रूण चिकित्सीय असामान्यताओं से साथ पीडित है। भ्रूण में न खोपड़ी और न ही लीवर है। वहीं भ्रण की आंत भी शरीर से बाहर है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चा जन्म पर बच नही पाएगा और यदि महिला बच्चे को जन्म देती है, तो उसकी जान को भी खतरा है। 24 हफ्ते गर्भवती महिला के गर्भपात से उसकी जान को किसी प्रकार का खतरा नही होगा।
महिला की जान के खतरे को देख सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया।
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