चुनाव

Rajasthan Election 2023: जानिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा?

राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजस्थान में कब और कितने चरण में मतदान होगा।

Rajasthan Election 2023: आज से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू , दो किमी से अधिक दूर नहीं होंगे मतदान केंद्र


Rajasthan Election 2023: निर्वाचन आयोग ने राजस्थान समेत पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आज से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार का खर्च जुड़ने लगेगा। राजस्थान में इस बार भी एक चरण में मतदान होगा। प्रदेश में पांच करोड़ 26 लाख 80 हजार 545 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई सरकार चुनेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा?

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कुल 679 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन राज्यों में कुल 16 करोड़ वोटर्स हैं। यहां 60 लाख से ज्यादा वोटर पहली बार मतदान करेंगे। आठ करोड़ से ज्यादा पुरुष वोटर हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 7.8 करोड़ है।

इस प्रकार है चुनाव का कार्यक्रम

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 06 नवंबर है। 07 नवंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 09 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं।

राजस्थान में इस बार कितने मतदाता हैं?

1. राजस्थान में इस बार 51 हजार 756 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पिछली बार इनकी संख्या 51 हजार 796 थी।

2. मतदाताओं की संख्या पांच करोड़ 26 लाख 80 हजार 545 है, जिसमें से एक लाख 41 हजार 890 सर्विस वोटर्स हैं।

3. राज्य में 18-19 साल के 22 लाख चार हजार 514 वोटर्स हैं।

4. राजस्थान में पीडब्ल्यूडी वोटर्स पांच लाख 60 हजार 990, थर्ड जेंडर 606 और सीनियर सिटीजन 11 लाख 78 हजार 285 है।

5. 17 अक्टूबर को किया जाएगा वोटर लिस्ट का प्रकाशन

पार्टी को बताना होगा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट क्यों दिया

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें 23 तारीख तक संशोधन हो सकेगा। आयुक्त ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को कम से कम तीन बार न्यूजपेपर में अपने बारे में बताना होगा। उनकी पार्टी को भी बताना होगा कि उन्होंने उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया।

Read More:Assembly Election 2023: दोपहर 12 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, छत्तीसगढ़ समेत इन 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का होगा एलान

दो किमी से अधिक दूर नहीं होंगे मतदान केंद्र

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदान केंद्र दो किमी से अधिक दूरी पर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी देनी होगी। रिपोर्ट के बाद ही टैक्स में छूट मिलेगी।

अगर आपके पास भी हैं कुछ नई स्टोरीज या विचार, तो आप हमें इस ई-मेल पर भेज सकते हैं info@oneworldnews.com

Back to top button