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रिलाइंस जियो को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस जियो को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसे 4जी लाइसेंस दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस जियो के 4जी लाइसेंस को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी।
सेंट्रल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम की एक एनजीओ ने रिलायंस जियो के 4जी लाइसेंस को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। 2014 में इस एनजीओ की तरफ से पीआईएल फाइल की गई थी।
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के तहत रिलाइंस जियो को वॉयस और डाटा लेवा देने की मंजूरी दे दी है।
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