बिज़नस

Income Tax on House Sale :अगर आप भी पुराना घर बेचकर नया खरीदने की कर रहे हैं तैयारी, पहले जान लीजिए इनकम टैक्स के ये नियम!

वैसे तो कई लोग रियल एस्टेट Real Estate में निवेश करते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करने की सोच रहे है तो आपको भी पुराना घर बेचकर नया खरीदने पर क्या टैक्स देना पड़ता है,इसके बारे में जान लेना चाहिए,और साथ ही इसको लेकर इनकम टैक्स का नियम Income Tax Rule क्या है।

Income Tax on House Sale : क्या मकान बेचने और खरीदने पर भी देना पड़ता  है टैक्स, जान लीजिए कितनी और कैसे मिल सकती है इसपर  छूट

वैसे तो कई लोग रियल एस्टेट Real Estate में निवेश करते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करने की सोच रहे है तो आपको भी पुराना घर बेचकर नया खरीदने पर क्या टैक्स देना पड़ता है,इसके बारे में जान लेना चाहिए,और साथ ही इसको लेकर इनकम टैक्स का नियम Income Tax Rule क्या है।

मकान बेचने या खरीदने पर इनकम टैक्स

रियल एस्टेट का बिजनेस की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। वैसे तो आजकल कई लोग इसमें में भी निवेश करते है। कई लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी घर में निवेश करना पसंद करते हैं। जैसे कि वह पहली बार छोटा घर खरीदते हैं और बाद में उसे बेचकर बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई लोग प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री का ही बिजनेस करते हैं। घर की खरीद-बिक्री से जुड़े इनकम टैक्स Income Tax के भी कई नियम होते  है। इसलिए अगर आप भी पुराना घर बेचकर नया खरीदने वाले हैं तो आपको एक बार जान लेना चाहिए कि आपको इस पर कितना टैक्स देना होगा और कैसे इसपर आपको छूट मिल सकती है।

read more :  Bullet Train: 2026 तक भारत में चलने लगेगी बुलेट ट्रेन, मुंबई-अहमदाबाद की दूरी दो घंटे में होगी तय

मकान बेचने और खरीदने पर कितना लगता है टैक्स 

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स Long Term Capital Gain Tax 

इनकम टैक्स के अनुसार मकान बेचने पर दो तरह का टैक्स लगता है। अगर मकान 2 साल या उसके बाद बेचा जाता है तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स Long Term Capital Gain Tax लगाया जाता है। इसके अनुसार मकान बेचने के बाद होने वाले मुनाफे पर 20 फीसदी का टैक्स लगाया जाता है।

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन Short Term Capital Gain Tax 

अगर 2 साल के भीतर ही मकान बेचा जाता है तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन Short Term Capital Gain Tax का नियम लगाया जाता है। और मकान बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसे इनकम से जोड़ा जाता है,और इनकम इस टैक्स स्लैब के हिसाब में आता है उस हिसाब से टैक्स का भुगतान भी किया जाता है।

We’re now on WhatsApp. Click to join.

कैसे मिल सकता है टैक्स से बेनिफिट 

  • इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54 के तहत घर बेचकर होने वाली कमाई से दूसरा घर खरीदने पर टैक्स में राहत दी जाती है। और यह राहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलती है। आयकर कानून का यह उद्देश्य होता  है कि करदाता घर बेचकर कमाई की जगह अपने लिए सही आशियाना ढूंढ सकता है।
  • यहां पर टैक्स बेनिफिट तभी मिलता है जब कैपिटल गेन का इस्तेमाल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने के लिए किया जाता है,लेकिन अगर जमीन खरीदी जाती है तब उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।
  • इसके अलावा टैक्स बेनिफिट का लाभ पाने के लिए विक्रेता को घर बेचने के बाद 2 साल के अंदर ही नया मकान खरीदना पड़ता है। अगर घर बनाना है तब 3 साल के अंदर घर बनाना जरूरी होता है।
  • यदि घर बेचने से एक साल पहले ही नया घर खरीद लिया है, तब भी टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाया जा सकता है।

अगर आपके पास भी हैं कुछ नई स्टोरीज या विचार, तो आप हमें इस ई-मेल पर भेज सकते हैं info@oneworldnews.com

Back to top button