Tax Free State In India: भारत का एक ऐसा राज्य जहां नहीं भरना पड़ता इनकम टैक्स, आप भी जान लीजिए उसका नाम
भारत में नॉर्थ ईस्ट का इकलौता ऐसा एक राज्य है, जहां लोगों को टैक्स से राहत दी गई है। इसका नाम है सिक्किम। यहां के लोग जमकर कमाई करते हैं और उन्हें एक रूपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ता।
Tax Free State In India: जानिए सिक्किम को क्यों मिली है टैक्स में छूट, ये रहा बड़ा कारण
Tax Free State In India: भारत के नागरिकों को हर साल टैक्स भरना पड़ता है। खासतौर से जिन लोगों की कमाई इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उन्हें हर साल जुलाई के आखिरी तक टेक्स भरना जरूरी होता है। ऐसा करने में देरी होने या ना भरने पर आयकर विभाग से नोटिस आ जाता है। बता दें कि टैक्स की मदद से सरकार देश को अच्छे से चला सकती है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम टैक्स भरना जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए अगर आपको अपनी इनकम पर कोई टैक्स न देना हो, तो कितनी राहत की बात होगी। भारत में एक राज्य ऐसा है, जहां पर लाखों करोड़ों कमाने पर भी लोगों से टैक्स नहीं वसूला जाता। यानी कि यहां रहने वालों की तो मौज ही मौज है। आइए जानते हैं इस राज्य के बारे में, जहां लोगों को इंकम टैक्स पर पूरी छूट दी गई है।
भारत का इकलौता राज्य जहां के लोग नहीं भरते टैक्स
भारत में नॉर्थ ईस्ट का इकलौता ऐसा एक राज्य है, जहां लोगों को टैक्स से राहत दी गई है। इसका नाम है सिक्किम। यहां के लोग जमकर कमाई करते हैं और उन्हें एक रूपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। कहने का मतलब है कि सारी कमाई व्यक्ति की अपनी है। सरकार को कुछ नहीं देना होता है। ऐसे में भला किसे यहां रहना अच्छा नहीं लगेगा।
सिक्किम को क्यों मिली है ये छूट
जाहिर है आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कि आखिर सिक्क्मि को इंकम टैक्स में राहत क्यों दी गई है। इसके लिए आपको सिक्किम के इतिहास पर नजर डालनी होगी। दरअसल, सिक्किम 1975 से पहले स्वतंत्र देश था। 1975 में यह भारत का हिस्सा और एक नया राज्य बना। इसके लिए 1950 में भारत सिक्किम समझौता हुआ। इस समझौते में यहां के राजा चोग्याल ताशी नामग्याल ने कुछ शर्त रखी थीं। जिसमें से एक शर्त यह भी थी कि यहां के रहने वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी जाए।
मान ली गई यह शर्त
उनकी यह शर्त मान ली गई और टैक्स अधिनियम की धारा 1961 10 (26AAA) के तहत इन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलने लगी। सिक्किम को संविधान के आर्टिकल 371 एफ के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है। हालांकि, उस वक्त सिक्कम के उन लोगों को ही टैक्स में छूट दी गई थी, जिनके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट था।
अब 95 फीसदी लोगों को नहीं भरना पड़ता है टैक्स
हालांकि, इस नियम को 1989 के बाद बदला गया। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन लोगों को भी छूट मिली, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। इस तरह सिक्किम के 95 फीसदी लोग टैक्स छूट के दायरे में आ गए।
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क्या है सिक्किम के लोगों के आय का जरिया
बता दें कि सिक्किम की वर्तमान आबादी 6.32 लाख है। यहां के ज्यादातर लोग किसानी करते हैं। वहीं यहां के कुछ लोग टूरिज्म और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी खूब पैसा कमा लेते हैं। टैक्स न भरने के कारण उनके पैसे की बचत होती है, इसलिए यह राज्य अन्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तुलना में आर्थिक रूप से मजबूत और ज्यादा विकसित है।
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