Pension Update: पेंशन खाते में पैसा आने में हो सकती है देरी, तुरंत पूरा करें यह प्रक्रिया
Pension Update, पेंशन पाने वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी विभाग से पेंशन प्राप्त करते हैं,
Pension Update : पेंशनधारकों के लिए अहम सूचना, समय पर जमा करें जरूरी दस्तावेज
Pension Update, पेंशन पाने वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी विभाग से पेंशन प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। साल 2026 में भी पात्र पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसा नहीं करने पर दिसंबर से पेंशन के भुगतान में रुकावट आ सकती है। इसलिए पेंशनधारकों को आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देना चाहिए। खास बात यह है कि अब यह काम बैंक जाने के अलावा डिजिटल तरीके से भी किया जा सकता है।
क्या होता है लाइफ सर्टिफिकेट और क्यों है जरूरी?
लाइफ सर्टिफिकेट को जीवन प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके जरिए पेंशन देने वाली संस्था को यह पुष्टि होती है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है। सरकार और पेंशन वितरण करने वाली एजेंसियां इस प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन का भुगतान जारी रखती हैं।केंद्र सरकार के पेंशनधारकों को आमतौर पर हर साल नवंबर में अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अगर कोई पेंशनधारक तय समय में यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करता, तो उसकी पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है। हालांकि, बाद में प्रमाण पत्र जमा करने पर पेंशन दोबारा शुरू हो सकती है और नियमों के अनुसार बकाया राशि भी मिल सकती है। इसलिए इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करना जरूरी है।
30 नवंबर है आखिरी तारीख
सामान्य तौर पर 80 साल से कम उम्र के पेंशनधारक 1 नवंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वहीं, 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ पेंशनधारकों को यह सुविधा 1 अक्टूबर से ही मिल जाती है। साल 2026 के लिए भी यही व्यवस्था लागू है।इसका मतलब है कि 80 साल से कम उम्र के पेंशनधारकों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। वहीं, 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारक 1 अक्टूबर से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारक अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जबकि अन्य पेंशनधारकों के लिए नवंबर का महीना निर्धारित है।
घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा
पेंशनधारकों को अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हर बार बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। वे Jeevan Pramaan पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल किया जाता है।इसके लिए पेंशनधारक को अपनी पेंशन से जुड़ी जरूरी जानकारी, जैसे आधार नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी PPO नंबर, बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होती है। इसके बाद फिंगरप्रिंट, आइरिस या उपलब्ध फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा के जरिए पहचान की पुष्टि की जाती है। सफल प्रक्रिया के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है और संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी इसे ऑनलाइन देख सकती है।डिजिटल सर्टिफिकेट बनने के बाद पेंशनधारक को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है। इसकी मदद से वह अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करके रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रख सकता है।
बैंक और डाकघर से भी कर सकते हैं जमा
अगर किसी पेंशनधारक के पास स्मार्टफोन नहीं है या वह ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में सहज नहीं है, तो उसके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। वह अपनी पेंशन देने वाली बैंक शाखा में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंकिंग सेवा केंद्र या अधिकृत Jeevan Pramaan केंद्र पर भी यह सुविधा मिल सकती है।इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए पेंशनधारक नजदीकी डाकघर से संपर्क कर सकता है या उपलब्ध डोरस्टेप सेवा के बारे में जानकारी ले सकता है। बुजुर्ग या चलने-फिरने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है। कुछ बैंक भी पात्र पेंशनधारकों को घर पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा देते हैं।
UPS पेंशनधारकों के लिए शुरू हुई नई डिजिटल सुविधा
इसी बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS के पेंशनधारकों के लिए भी एक नई सुविधा शुरू की गई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 30 अक्टूबर 2026 को जारी सर्कुलर में UPS Jeewan Setu डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू करने की जानकारी दी है।इस सुविधा के जरिए UPS के पात्र पेंशनधारक NPS by Protean eGov मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हैं। PFRDA के निर्देश के अनुसार, UPS पेंशनधारकों को भी हर साल 30 नवंबर तक अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ताकि उनकी मासिक सुनिश्चित पेंशन का भुगतान बिना रुकावट जारी रह सके।
UPS Jeewan Setu से कैसे बनाएं लाइफ सर्टिफिकेट?
UPS पेंशनधारक सबसे पहले NPS by Protean eGov मोबाइल एप्लिकेशन खोलें। इसके बाद होम स्क्रीन पर दिए गए UPS Jeewan Setu Digital Life Certificate विकल्प को चुनें। अब अपना PRAN नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए आगे की प्रक्रिया पूरी करें।इसके बाद आधार का विकल्प चुनकर आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। सफल पहचान के बाद सिस्टम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार कर देगा। स्क्रीन पर प्रमाण पत्र बनने का कन्फर्मेशन दिखाई देगा। इसके बाद Done पर क्लिक करके प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
समय पर काम नहीं किया तो क्या होगा?
अगर पेंशनधारक 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है, तो पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है। भारतीय स्टेट बैंक की जानकारी के मुताबिक, निर्धारित महीने में प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर नवंबर और उसके बाद की पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है। हालांकि, बाद में लाइफ सर्टिफिकेट जमा और पेंशन सिस्टम में अपडेट होने पर बकाया राशि के साथ भुगतान फिर शुरू हो सकता है।इसलिए पेंशनधारकों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें। अपना PPO नंबर, आधार और बैंक से जुड़ी जानकारी तैयार रखें और आधिकारिक माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। साथ ही, प्रमाण पत्र जमा होने के बाद मिलने वाली रसीद या डिजिटल ट्रांजैक्शन आईडी को सुरक्षित रखें। ध्यान दें कि अलग-अलग पेंशन योजनाओं और विभागों के नियमों में अंतर हो सकता है, इसलिए अपने पेंशन वितरण बैंक या संबंधित विभाग से प्रक्रिया की पुष्टि जरूर करें।
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