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Medicine Price: दवाओं की कीमतों में बड़ा बदलाव! 1 अगस्त से लागू हुए 22 जरूरी मेडिसिन के नए रेट

Medicine Price, आम लोगों के लिए राहत और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाने की दिशा में सरकार ने 22 जरूरी दवाओं (Essential Medicines) की कीमतों में संशोधन किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने नई अधिसूचना जारी करते हुए इन दवाओं के संशोधित सीलिंग प्राइस

Medicine Price : अगर लेते हैं ये 22 जरूरी दवाएं, तो जान लें 1 अगस्त से लागू हुए नए रेट

Medicine Price, आम लोगों के लिए राहत और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाने की दिशा में सरकार ने 22 जरूरी दवाओं (Essential Medicines) की कीमतों में संशोधन किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने नई अधिसूचना जारी करते हुए इन दवाओं के संशोधित सीलिंग प्राइस (Ceiling Price) लागू कर दिए हैं। नए दाम 1 अगस्त से प्रभावी हो गए हैं। यह संशोधन ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 (DPCO) और राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) के तहत किया गया है।

22 जरूरी दवाओं के बदले गए दाम

एनपीपीए द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 22 अनुसूचित (Scheduled) दवा फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमतों में संशोधन किया गया है। इनमें विभिन्न श्रेणियों की आवश्यक दवाएं शामिल हैं, जिनका उपयोग अस्पतालों और सामान्य उपचार में किया जाता है। नई कीमतों के बाद कोई भी कंपनी निर्धारित सीलिंग प्राइस से अधिक कीमत पर इन दवाओं की बिक्री नहीं कर सकेगी।

क्यों बदली गई दवाओं की कीमत?

सरकार समय-समय पर आवश्यक दवाओं की कीमतों की समीक्षा करती है ताकि मरीजों को उचित कीमत पर दवाएं उपलब्ध हो सकें और दवा कंपनियों के लिए भी उत्पादन जारी रखना संभव रहे।

एनपीपीए ने बताया कि कीमतों का संशोधन विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिनमें शामिल हैं—

  • कच्चे माल की लागत
  • उत्पादन लागत
  • बाजार की उपलब्धता
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकता
  • ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के प्रावधान

इन सभी पहलुओं के आधार पर नई सीलिंग प्राइस तय की जाती है।

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किन मरीजों को मिलेगा फायदा?

नई दरों का लाभ उन मरीजों को मिलेगा जो नियमित रूप से आवश्यक दवाओं का उपयोग करते हैं। इनमें विभिन्न बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं।

इन दवाओं का उपयोग सामान्यतः—

  • संक्रमण (Infection)
  • दर्द और बुखार
  • हृदय संबंधी समस्याएं
  • मधुमेह
  • अन्य आवश्यक चिकित्सा स्थितियों

के उपचार में किया जाता है।

क्या होता है Ceiling Price?

सीलिंग प्राइस वह अधिकतम कीमत होती है, जिससे अधिक पर दवा नहीं बेची जा सकती।यदि किसी कंपनी की दवा का एमआरपी निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे नई अधिसूचना के अनुसार कीमत कम करनी होगी। हालांकि कंपनियां सीलिंग प्राइस से कम कीमत पर दवा बेच सकती हैं।इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों को आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

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NPPA क्या है?

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है।

इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं—

  • आवश्यक दवाओं की कीमत तय करना।
  • दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) का पालन कराना।
  • अधिक कीमत वसूलने पर कार्रवाई करना।

एनपीपीए समय-समय पर विभिन्न दवाओं की सीलिंग प्राइस और नए ड्रग्स की रिटेल प्राइस भी अधिसूचित करता है।

कैसे जानें नई कीमत?

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी दवा की नई कीमत क्या है, तो—

  • दवा के पैक पर अंकित एमआरपी देखें।
  • मेडिकल स्टोर से संशोधित कीमत की जानकारी लें।
  • एनपीपीए की नवीनतम अधिसूचना देखें, जिसमें संशोधित सीलिंग प्राइस प्रकाशित की जाती है।

मरीजों के लिए क्या सलाह?

विशेषज्ञों का कहना है कि मरीज—

  • डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न बदलें।
  • केवल कीमत कम होने के कारण दवा बदलने का निर्णय न लें।
  • हमेशा लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदें।
  • दवा खरीदते समय बिल अवश्य लें।
  • यदि किसी दवा की कीमत निर्धारित सीमा से अधिक वसूली जा रही हो, तो संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत कर सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक दवाएं आम लोगों को उचित कीमत पर उपलब्ध हों। दवा मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना और मरीजों पर आर्थिक बोझ कम करना है।विशेषज्ञों के अनुसार, आवश्यक दवाओं की कीमतों की नियमित समीक्षा से बाजार में पारदर्शिता बनी रहती है और दवाओं की उपलब्धता भी बेहतर होती है। 1 अगस्त से लागू नई व्यवस्था के तहत 22 जरूरी दवाओं की कीमतों में संशोधन कर दिया गया है। एनपीपीए द्वारा जारी नई सीलिंग प्राइस अब पूरे देश में लागू होंगी। यदि आप इन दवाओं का उपयोग करते हैं, तो दवा खरीदने से पहले नई एमआरपी की जांच करना उपयोगी रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया है।

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