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1993 मुंबई बम धमाके मामले में टाडा कोर्ट ने छह लोगों को दोषी करार दिया

अबू सलेम के को भी दोषी करार दिया गया


12 मार्च 1993 का वह काला दिन जिस दिन मुंबई पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। उसी बम धमाकों पर आज स्पेशल कोर्ट के टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुनाए गए फैसले पर सोमवार से सुनवाई की जाएगी। आज इस मामले में अबू सलेम समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है। जस्टिस जी.एस.सानप की बेंच ने इन्हें दोषी करार दिया है।

1993 बम धमाका
1993 बम धमाका

एक अभियुक्त को बरी कर दिया

इस हमले में 257 लोग मारे गए थे। जबकि 713 लोग घायल हो गए थे।

टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को साजिश के मामले मे दोषी पाया है। उन्हें आतंकवाद संबंधित गतिविधियों का भी दोषी पाया गया है।

कोर्ट सात अभियुक्तों पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें से एक अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया गया है। अब्दुल क्य्यूम दुबई में दाउद के ऑफिस का मैनेजर था।

मामले में अबू सलेम के अलावा मुस्तफा, मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख,ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया गया है।

मामले का पहले चरण 2007 में पूरा हुआ

इस मामले के मुकद्दमे का पहला चरण 2007 में पूरा किया। इसमें कोर्ट ने 100 लोगों को दोषी ठहराया था। जिसमें से 23 लोगों को बरी कर दिया गया था। सात आरोपियों का मुकद्दमा मुख्य मुकद्दमे से अलग कर दिया था। क्योंकि इन सबकी गिरफ्तारी मुख्य मुकद्दमा पूरा होने के बाद हुई थी।

इस मामले में सलेम पर गुजरात से हथियार मुंबई ले जाने का आरोप है। मुस्तफा दोसा भारत में आरडीएक्स समेत विस्फोटकों को लाने का आरोपी है।

फिलहाल इस मामले मे सलेम को सिर्फ दोषी करार दिया गया है। उस पर सजा नहीं तय हुई है। वैसे खबरों की मानें तो सलेम के फांसी की सजा नहीं होगी। क्योंकि उस पुर्तगाल सरकार के संज्ञान पर देश लाया गया है। इसलिए उन्हें फांसी की सजा नहीं हो सकती है।

वहीं दूसरी ओर इसी मामले में आरोपी याकूब मेनन की फांसी की सजा बरकरार है।

संजय दत्त इस मामले में सजा काट चुके हैं

आपको बता दें इस मामले में अभिनेता संजय दत्त भी पूणे की यरवड़ा जेल में सजा काट चुके है। उन पर 1993 के बम धमाके में हथियार रखने का आरोप है।

संजय को सलेम को एके 56 रायफलें, 250 बुलेट और कुछ हैंड ग्रेनेड अभिनेता संजय दत्त को उनके आवास पर 16 जनवरी 1993 को सौंपे थे। दो दिन बाद सलेम और दो अन्य लोग दत्त के घर से दो राइफल और कुछ गोलियां ले गए थे।

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