दिल्ली हाई कोर्ट- बड़ी बेटी है तो वो बनेगी घर की मुखिया!
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरुषप्रधान देश में एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो काबिले तारीफ है। कोर्ट ने कहा है कि मुखिया की गैर मौजूदगी में जो घर में सबसे बड़ा होगा वही घर का मुखिया होगा, चाहे वो घर की बेटी ही क्यों न हो। समाजिक बदलाव का यह अहम फैसला जस्टिस नाजमी वजीरी ने दिया है।
हमारे समाज में हमेशा से ही यह पुरानी परंपरा चलती आ रही है, कि घर का मुखिया (हेड) पुरुष सदस्य होगा। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि यदि पुरुष पहले पैदा होने पर मुखिया बन सकता है, तो ऐसा ही औरत भी कर सकती है। हिंदू परिवार की किसी महिला को ऐसा करने से रोकने वाला कोई कानून नही हैं।
बता दें, हाई कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली के एक परिवार की बेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनाया है। इस केस में उसके पिता और तीन चाचाओं की मौत के बाद चाचा के लड़के ने खुद को मुखिया बना लिया था, उसके इस निर्णय को न मान कर कोर्ट में याचिका दायर की कि वे घर की बड़ी बेटी है, इस लिहाजे से घर की मुखिया उसे होना चाहिए।