Indian Travelers: यूरोप जाने वालों के लिए बड़ी खबर, जर्मनी ने भारतीयों को दी वीजा-फ्री ट्रांजिट की सुविधा
Indian Travelers, यह भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है: जर्मनी ने घोषणा की है कि अब भारत के पासपोर्ट धारकों को जर्मनी के हवाई अड्डों पर ट्रांज़िट वीज़ा (Airport Transit Visa) की आवश्यकता नहीं होगी जब वे सिर्फ लैंड कर दूसरे देश के लिए यात्रा कर रहे हों।
Indian Travelers : फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख से उड़ान बदलना अब आसान, भारतीय यात्रियों के लिए नया नियम लागू
Indian Travelers, यह भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है: जर्मनी ने घोषणा की है कि अब भारत के पासपोर्ट धारकों को जर्मनी के हवाई अड्डों पर ट्रांज़िट वीज़ा (Airport Transit Visa) की आवश्यकता नहीं होगी जब वे सिर्फ लैंड कर दूसरे देश के लिए यात्रा कर रहे हों। यह फैसला 12 जनवरी 2026 को भारत–जर्मनी के बीच हुई बैठक में लिया गया है, जिसमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। नीचे विस्तार से समझिए कि इसका मतलब क्या है, कौन लाभान्वित होंगे, और किन परिस्थितियों में यह नियम लागू और लागू नहीं होता है:
1. ट्रांज़िट वीज़ा की अनिवार्यता खत्म क्या हुआ geändert?
पहले, अगर कोई भारतीय यात्री जर्मनी के किसी हवाई अड्डे (जैसे फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, बर्लिन) के माध्यम से तीसरे देश की ओर जा रहा होता था (जैसे यूके, अमेरिका, कनाडा आदि), तो उसे Schengen Airport Transit Visa (Type A) लेना पड़ता था, भले ही वह बाहर न निकले।
अब जर्मनी ने यह ट्रांज़िट वीज़ा की जरूरत खत्म कर दी है मतलब:
- भारतीय यात्रियों को अलग से ट्रांज़िट वीज़ा आवेदन/फीस/प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा
- यह नई सुविधा विशेषकर उन यात्रियों के लिए है जो केवल लैंड कर दूसरे देश के लिए उड़ान बदलते हैं
- वे हवाई अड्डे के आंतरिक ट्रांज़िट ज़ोन (international transit zone) में ही रहते हुए onward flight ले सकते हैं और इसे बिना वीज़ा ही कर सकते हैं।
2. “ट्रांज़िट वीज़ा” असल में क्या होता है?
ट्रांज़िट वीज़ा एक छोटा वीज़ा होता है जो उन यात्रियों से मांगा जाता था जो दूसरे देश के लिए किसी हवाई अड्डे के टर्मिनल के भीतर एयरपोर्ट ज़ोन (airside transit area) में रहते थे भले ही वे उस देश में बाहर न उतर रहे हों। यानी यदि कोई व्यक्ति जर्मनी में बाहर निकले बिना किसी अन्य देश के लिए flight change कर रहा था, तब भी पहले उन्हें यह वीज़ा लेना पड़ता था।
यह वीज़ा आमतौर पर:
– अप्रवासन नियंत्रण वाली जगहों में प्रवेश के लिए नहीं
– सिर्फ एयरपोर्ट में layover के दौरान
– तीसरे देश के लिए onward flight
के लिए जरूरी होता था। लेकिन अब यह आवश्यकता खत्म कर दी गई है (कुछ शर्तों के साथ) जिससे यात्रियों को समय, पैसा और paperwork दोनों बचेंगे।
3. नई नीति का सीधा असर — यात्रियों को कैसे फायदा?
✔ आप बिना ट्रांज़िट वीज़ा के जर्मनी के हवाई अड्डों से हार्ड स्टॉप किए बिना उड़ान बदल सकते हैं।
✔ वीज़ा शुल्क बचता है और आवेदन में लगने वाला समय भी नहीं देना होगा।
✔ कई यात्रियों के लिए डायरेक्ट कनेक्शन वाली ट्रिप्स ज्यादा आसान हो जाएँगी। दिल्ली → फ्रैंकफर्ट → लंदन या बॉस्टन – अगर आप फ्रैंकफर्ट में सिर्फ flight change कर रहे हैं और बाहर नहीं निकलेंगे, तो अब वहां ट्रांज़िट वीज़ा नहीं लगने का फायदा मिलेगा।
लेकिन ध्यान रहे — यह सुविधा हर स्थिति में लागू नहीं होती
यह सुविधा सिर्फ ट्रांज़िट/pass-through layover के लिए है यानी:
-अगर आप जर्मनी में इमिग्रेशन से बाहर उतरना चाहते हैं
-अगर आप शेंगेन एरिया (Schengen Area) में पर्यटन, बिजनेस या रुकने के लिए जाना चाहते हैं
-इस स्थिति में आपको Schengen वीज़ा ही लेना होगा।
यानी —
➡ Transit Visa तो अब नहीं चाहिए लेकिन
➡ Entry Visa (Schengen Visa) अभी भी चाहिए होगा अगर आप जर्मनी में बाहर उतरना चाहते हैं।
4. यह फैसला क्यों लिया गया?
यह कदम भारत–जर्मनी की बढ़ती साझेदारी का हिस्सा है। दोनों देशों ने 19 महत्वपूर्ण समझौता किए हैं जिसमें यह यात्रा सुविधा भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम को “भारतीय यात्रियों के लिए आसान और किफायती यात्रा का प्रोत्साहन” बताया है, और यह दोनों देशों के बीच people-to-people संपर्क को मजबूत करेगा।
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5. ट्रांज़िट यात्रा के लिए मुख्य शर्तें
जब आप जर्मनी के किसी हवाई अड्डे से होकर आगे जा रहे हैं आपका onward ticket पहले से बुक हो, आप ट्रांज़िट क्षेत्र में ही रहते हैं (immigration से बाहर नहीं निकलते),अगले 24 घंटे में onward flight ले लेते हैं, तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं या शहर घूमना चाहते हैं तो Schengen वीज़ा आवश्यक है।
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