धार्मिक
अब हाजी अली में महिलाओं को मिलेगी एंट्री
आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आज हाजी अली दरगाह के अंदरूनी हिस्से तक महिलाओं को जाने की अनुमति मिल गई है। पहले महिलाएं सिर्फ बाहर तक ही जा पाती थीं, अंदर मजार तक उन्हें अनुमति नही थी।
जस्टिस वीएस कनाडे और जस्टिस रेवती मोहित-डेरे की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
हाजी अली
अगस्त 2014 में नूरजहां साफिया नियाज ने इस मामले की याचिका दायर की थी। और सूफी संत हाजी अली के मकबरे तक महिलाओं के प्रेवश की इजाजत मांगी थी।
वहीं इस मामले पर दरगाह के ट्रस्ट का कहना है कि यह प्रतिबंध इस्लाम का अभिन्न अंग है और महिलाओं को पुरुष संतों की कब्रों को छूने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है और महिलाएं दरगाह के भीतर प्रवेश करती हैं तो यह ‘पाप’ होगा।
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