राज्यसभा में कल पेश किया जाएगा GST बिल
लम्बे समय से लम्बित पड़े वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) को लंबी बहस और बवाल के बाद आखिरकार कल बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इस बिल को समर्थन दिया जाएगा।
जीएसटी बिल
आपको बता दें, कांग्रेस ने विधेयक में तीन बातों पर अपना विरोध जताया था, जिसके बाद हाल ही में इस बिल में चार संशोधन किए गए थे। इसमें कांग्रेस की तीन मांगों को पूरा मंजूरी दी गई। संशोधित जीएसटी बिल में 1 फीसदी इंटर स्टेट ट्राजैक्शन टैक्स हटाया गया। राज्यों को 5 साल तक 100 फीसदी नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं जीएसटी से जुड़े मुद्दे व विवादों से निपटने के लिए नई व्यवस्था की जाएगी।
सरकार अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस मानसून सत्र में जीसएटी बिल पास हो जाएगा।
आपको बता दें, यदि जीएसटी बिल पास हो गया, तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट/सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन टैक्स इत्यादि खत्म हो जाएंगे।
जीएसटी बिल लागू होने के बाद तीन तरह के टैक्स लगाएं जाएंगे। पहला सीजीएसटी यानी की सेंट्रल जीसएटी, इसे केंद्र सरकार वसूलेगी। वहीं दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, इसे राज्य सरकार वसूलेगी।
अंत में आईजीएसटी यानी इंटिग्रेटेड जीएसटी, यह टैक्स उन व्यक्ति पर लगाया जाएगा जो दो राज्यों के बीच व्यपार करता होगा। केंद्र सरकार उससे यह टैक्स वसूल कर उन दोनों राज्यों को सौंप देगी।