केन्द्र सरकार ने अपने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया
केन्द्र सरकार ने राज्यसभा के अपने सदस्यों को अगले तीन दिनों तक सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप (Whip) जारी किया है।
ख़बरों के अनुसार, केन्द्र सरकार मंगलवार यानी कल को उच्च सदन में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पेश कर सकती है। इसको देखते हुए ही व्हिप जारी किया गया है। सरकार ने जीएसटी विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए इस हफ्ते के एजेंडे में सूचीबद्ध किया है।
व्हिप का क्या मतलब है?
व्हिप एक प्रकार का निर्देश होता है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा सिर्फ अपने दलो के सांसदों के लिए प्रयोग किया जाता है। सदन में हर दल द्वारा अपने एक व्हिप की नियुक्ति की जाती है, जो सांसदों की संसद में उपस्थिति और मतदान को सुनिश्चित करता है।
व्हिप का उपयोग सदन में कार्यसाधक संख्या बनाए रखने के लिए किया जाता है और पार्टी के निर्देशों अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता है। लेकिन व्हिप का उल्लंघन दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत माना जा सकता है और इस से सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है।