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Valentine day: 14 फरवरी को घर से निकलने वाले हो जाएं सावधान! लगाई गई धारा 144

Valentine day: वैलेंटाइन डे पर दिल्ली-एनसीआर में लगा धारा 144, जानें नियम

Highlights:

  • जो लोग 14 फरवरी यानी की वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के साथ दिल्ली –एनसीआर में बाहर घूमने और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हैं ये खबर उनके लिए है।
  • गौतमबुद्ध नगर जिले में 5 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 तक धारा-144 लागू रहेगी।

Valentine day: जो लोग 14 फरवरी यानी की वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के साथ दिल्ली –एनसीआर में बाहर घूमने और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हैं ये खबर उनके लिए है। गौतमबुद्ध नगर जिले के पुलिस उपायुक्त, यातायात व अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था अनिल कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में 5 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 तक धारा-144 लागू रहेगी। मालूम हो कि 5 फरवरी को संत रविदास जयंती व मौहम्मद हजरत अली का जन्मदिन है। 14 फरवरी को वेलेंटाइन-डे और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आगामी त्योहारों व कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत धारा-144 लगाने का फैसला लिया गया है।

एक नजर नियमों पर –

1. कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

2. सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।

3. सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

4. कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां पर प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।

5. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों/जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नहीं करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।

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6. धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड-19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7. शादी/बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी।

8. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब/मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।

9. कोई भी व्यक्ति ड्यूटीस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग/सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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