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Aadhar-PAN Link: अगर नहीं किया पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक होगों यह नुक्सान

Aadhar-PAN Link: जानिए क्यो जरूरी है इस तारिक से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना

Highlight:

  • Income-Tax Act, 1961 के मुताबिक, जिन लोगों के पास पैन कार्ड है और साथ ही आधार कार्ड भी है। उन्हें अपने आधार कार्ड की अथॉरिटी को पैन कार्ड नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है।
  • केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 तय की है।

Aadhar-PAN Link: आपको बता दें 31 मार्च को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख है। यदि 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो एक अप्रैल से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। जिससे आपके कई जरूरी काम रूक सकते हैं। हालांकि, आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

आपको बताए Income-Tax Act, 1961 के मुताबिक, जिन लोगों के पास पैन कार्ड है और साथ ही आधार कार्ड भी है। उन्हें अपने आधार कार्ड की अथॉरिटी को पैन कार्ड नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 तय की है। यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च तक ऐसा करने में असफल रहता है, तो उस व्यक्ति का आगामी एक अप्रैल से पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। साथ ही व्यक्ति को जुर्माने की राशि भी भरनी पड़ सकती है।

गौरतलब है कि इस आसान तरीके से पैन कार्ड को आधार से होगा लिंक किया जा सकता है।

  • UIDPAN के फॉर्मेट में शब्द लिखने के बाद 12 अंकों का आधार नंबर और 10 नंबर का पैन कार्ड लिखना होगा। हालांकि, इन सभी के बीच में स्पेस होना चाहिए।
  • ऊपर बताई गई जानकारी को लिखने के बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।
  • आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होने पर, आपके पास एक कंफर्मेशन का मैसेज प्राप्त होगा।
  • आप incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर पहुंच, ई-फाइलिंग पोर्टल में जा सकते हैं।
  • यहां पहुंचने पर आप Quick links में पहुंच लिंक आधार में पहुंचें।
  • यहां पहुंचने पर यह पेज आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक वाले पेज पर ले जाएगा, जहां आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की समय सीमा नजदीक है। आयकर प्रावधानों ने प्रत्येक करदाता के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और अंतिम तारीख 31 मार्च, 2023 है। ऐसे में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए दोनों दस्तावेजों को लिंक करना बहुत जरूरी है।

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भविष्य निधि और पेंशन नियामक PFRDA के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, NPS ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पैन आधार से जुड़ा हुआ है या फिर उन्हें 1 अप्रैल, 2023 से अपने लेनदेन में कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

आपको बताए आधार पेन कार्ड से नही लिंक होगा तो वाहन नहीं खरीद सकेंगे। मोटर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। 50,000 रुपये से नीचे टाइम डिपॉजिट खाते व बेसिक बचत बैंक खाते के अलावा कोई भी खाता नहीं खोल सकेंगे। क्रेडिट-डेबिट कार्ड के लिए और डीमैट खाते के लिए आवेदन करने में दिक्कत आएगी। 50,000 से अधिक रकम का म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।

आरबीआई बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर खरीदने के लिए एक बार में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतना करना मुश्किल होगा। बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक ही दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर सकेंगे।

आपको बता दें जीवन बीमा प्रीमियम के लिए एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक की कुल राशि के भुगतान में परेशानी होगी। 10 लाख से अधिक की किसी भी अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद-बिक्री में मुश्किल। विदेश यात्रा में एक साथ 50,000 रुपये से अधिक का नकदी भुगतान नहीं कर पाएंगे।

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