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World Consumer Rights Day: उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025, जानिए अपने अधिकार और कैसे करें शिकायत

World Consumer Rights Day, हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) मनाया जाता है।

World Consumer Rights Day : 15 मार्च को क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस?

World Consumer Rights Day, हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके हितों की रक्षा करना है। यह दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए मनाया जाता है।

इतिहास और महत्व

इस दिवस की शुरुआत 1962 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के एक ऐतिहासिक भाषण से हुई थी, जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं के चार प्रमुख अधिकारों की बात की थी:

1. सुरक्षा का अधिकार – उपभोक्ता को सुरक्षित और गुणवत्ता वाली सेवाएं और उत्पाद मिलने चाहिए।

2. सूचना का अधिकार – उत्पादों की सही जानकारी उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए।

3. चयन का अधिकार – उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्पों में से अपने अनुसार उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

4. सुनवाई का अधिकार – उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उचित समाधान पाने का अधिकार मिलना चाहिए।

बाद में, इन अधिकारों का विस्तार किया गया और अन्य अधिकार भी जोड़े गए, जैसे शिक्षा का अधिकार, संतोषजनक समाधान का अधिकार और एक स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार।

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भारत में उपभोक्ता अधिकार

भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू किया, जिसे 2019 में संशोधित कर नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता न्यायालय (Consumer Courts) में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है।

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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम

हर साल इस दिवस के लिए एक विशेष थीम तय की जाती है, जो उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। 2025 की थीम पर अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आमतौर पर यह डिजिटल उपभोक्ता अधिकार, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ उपभोग और उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों से जुड़ी होती है।

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