व्हाट्स ऐप पर बैन नहीं लगेगा – सुप्रीम कोर्ट
व्हाट्स ऐप मामले हुई आज सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐप पर बैन लगाने पर मना कर दिया है साथ ही कहा है कि आप केन्द्र सरकार के पास जाएं।
आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव की याचिका में कहा गया था कि व्हाट्स ऐप ने अप्रैल महीने से एन्किप्रशन लागू किया है जिससे की व्हाट्स ऐप पर चेट करने वाले लोगों की बातें सुरक्षित रहती हैं और व्हाट्स ऐप पर होने वाली चेट को सुरक्षा एजेंसियां भी डिकोड नहीं कर सकतीं। अगर खुद व्हाट्स ऐप भी चाहे तो भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं कर सकता।
व्हाट्स ऐप
इस एन्किप्रशन की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान में कोई समस्या नहीं होगी, जिससे की देश की सुरक्षा को खतरा है। सुरक्षा एजेंसियां भी संदेश को डिकोड नहीं कर सकतीं। ऐसे में व्हाट्स ऐप पर बैन लगना चाहिए। याचिका में व्हाट्स ऐप के अलावा वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे ऐप का जिक्र किया गया है।