भारत

जेएनयू मामल- आज खाली हाथ लौटे उमर-अनिर्बान, 18 मार्च तक कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित!

जेएनयू में देशद्रोह के कथित आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला 18 मार्च तक सुरक्षित कर दिया है।

सुनवाई में उमर खालिद और अनिर्बान ने कोर्ट से कहा कि कार्यक्रम में हिंसा भड़काने जैसा कोई मकसद नही था, बिना वजह मामले को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा “राजद्रोह के मामले में कानूनी तौर पर जैसा प्रवाधान है.. उस लिहाजे से तो हमने कुछ भी नही किया।”

JNU-Khalid-Bhattacharya

गौरतलब है कि 9 फरवरी को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों पर देशविरोधी नारे लगाने का आरोप है। इस आरोप में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार अंतरिम जमानत पर रिहा हो चुके हैं, वहीं उमर और अनिर्बान की जमानत याचिका पर सुनवाई पाटियाला कोर्ट में चल रही है, जिसका फैसला 18 मार्च को आ सकता है।

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