गाड़ियों को डीजल से सीएनजी में बदले की तारीख 31 मार्च से 30 अप्रैल हुई
लगभग तय समझा रहा है कि अब दिल्ली-एनसीआर में डीजल की जगह सीएनजी की गाड़ियां चलेगी। कोर्ट ने 2000सीसी व उससे अधिक इंजन क्षमता वाली लग्जरी डिजल गाड़ियों व एसयूवी के दिल्ली-एनसीआई में पंजीकरण पर रोक के फैसले को कायम रखा है।
अपने फैसले को बरकरार रखते हुए भी कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि रोक हटाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें 30 फीसदी पर्यावरण क्षतिपूर्ति चार्ज देना होगा।
कोर्ट ने कहा जो लोग डीजल कारें खरीदतें हैं, उन्हें चार्ज देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को दिल्ली एनसीआई में डीजल-पेट्रोल से चलने वाली कैब्स को सीएनजी में बदलने के लिए तारीख 30 अप्रैल तय कर दी है। बता दें, इसे पहले कोर्ट ने 31 मार्च तक की तारीख रखी थी।
कोर्ट में कैब मालिकों ने यह पक्ष रखा है कि पेट्रोल से सीएनजी में बदलना आसान होता है, लेकिन डीजल से सीएनजी में बदलने पर मुश्किलें आती है। इसपर कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही डीजल से चलने वाली बसों को सीएनजी में बदलवा चुकी हैं।