सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा घिंसा पर सीबीआई जांच कराने से इंकार कर दिया है। सोमवार को ही इसकी सीबीआई जांच करने के लिए याचिका लगाई गई था।
सुप्रीम ने कहा है कि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी लंबित है। राज्य सरकार इसकी जांच करा रही है केंद्र सरकार इसकी सीबीआई जांच नहीं करा सकती है।
कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अर्जी दे सकते हैं।
कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल अभी राज्य सरकार जांच करा रही है। अगर यूपी सरकार जांच मे ढिलाई बरती है तो इसमें दखल दिया जाऐगा। राज्य सरकार जब तक जांच करवा रही है केंद्र सररकार जबरदस्ती जांच नहीं करवा के लिए कह सकती है।
सुप्रीम कोर्ट
बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मथुरा हिंसा में कुल 29 लोगों की मौत हुई थी। जिसमें सीटी एसपी और एसएचओ भी शामिल थे। इसके साथ ही सत्याग्रह आंदोलन के नेता रामवृक्ष यादव की भी हिंसा में मौत हो गई थी।
याचिका के मुताबिक स्थानीय लोगों के अनुसार यादव यूपी सरकार के कुछ नेताओं के काफी करीब था जिसके कारण स्थानीय प्रशासन उस पर कारवाई नहीं करना चाहती थी। जिसकी वजह से ही स्थानीय पुलिस को कब्जा हटाने में तीन साल