नुकसान पंहुचाने वाले ही करें भरपाई : सुप्रीम कोर्ट!
हाल ही में गुजरात में पाटीदार आंदोलन के समय हुई हिंसा और हार्दिक पटेल मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना हैं कि इस नुकसान की भरपाई, नुकसान पहुंचाने वालों से ही की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुकसान कि स्थिति में ऐसी व्यंवस्था बनाई जाए, जिसमें आन्दोलन में शामिल रहे लोग तथा राजनीतिक पार्टियां ही इस नुकसान की भरपाई करें। गौरतलब है कि गुजरात में पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान सार्वजानिक संपत्ति को बेहद नुकसान पहुंचाया गया था।
इसके साथ ही हरियाणा में भी जाट आरक्षण की मांग के दौरान सार्वजानिक और निजी दोनों संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। बता दें कि हाल ही में हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन अब-तक मिले आंकड़ों के अनुसार यह नुकसान 34,000 करोड़ रुपए तक जा चुका है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के जाट आरक्षण को लेकर अभी कोई टिप्पणी नही की है।