भारत
सुप्रीम कोर्ट: डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाजत नहीं!
महाराष्ट्र में डांस बार फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 मार्च तक लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बारों को लाइसेंस देने के लिए स्टेट पुलिस द्वारा लगाई गई कुछ शर्तो में बदलाव भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस शर्त को खारिज कर दिया है जिसके तहत डांस बार की लाइव सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए जोकि पुलिस को दी जानी थी।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बार के अंदर परफॉर्मेंस एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी सिर्फ एंट्री गेट पर ही लगाया जाएगा। डांस बार गर्ल यूनियन ने मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र पुलिस की इस मांग का विरोध किया था।
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