व्हाट्स ऐप को बैन वाली याचिका पर 29 को सुनवाई
युवाओं द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले व्हाट्स ऐप को देश में बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका पर 29 जून सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करेगा।
व्हाट्स ऐप ने अप्रैल महीने से एन्किप्रशन लागू किया है जिससे की व्हाट्स ऐप पर चैट करने वाले लोगों की बातें सुरक्षित रहती हैं और व्हाट्स ऐप पर होने वाली चेट को सुरक्षा एजेंसियां भी डिकोड नहीं कर सकतीं। यहां तक कि खुद व्हाट्स ऐप भी चाहे तो भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं कर सकता। ये सारी बातें आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव के द्वारा याचिका में कही गई है।
व्हाट्स ऐप
इस एन्किप्रशन की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान में कोई समस्या नहीं होगी , जिससे की देश की सुरक्षा को खतरा होगा। सुरक्षा एजेंसियां भी संदेश को डिकोड नहीं कर सकतीं। ऐसे में अब व्हाट्स ऐप पर बैन लगना चाहिए। याचिका में व्हट्स ऐप के अलावा वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे ऐप का जिक्र किया गया है।
याचिका में यह बात भी कही गई है कि एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं है। 29 जून को मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में होगी।