भारत

भ्रामक विज्ञापन में काम किया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा….

अगर अब कोई भी सेलिब्रेटी भ्रामक विज्ञापन में काम करेगा तो इसके लिए उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, इसके साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है और इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल किए जाने की तैयारी है।

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अगर ये प्रस्तावित सिफारिशें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल कर ली गई तो ब्रैंड एंबेसेडर्स को कोई भी कॉन्ट्रेक्ट साइन करने से पहले काफी सावधान रहना होगा। इन सिफारिशों को जल्द ही संसद में पेश किया जायेगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समिति ने पहले से ही प्रस्तावित में तीन साल की सजा को बढ़ा कर पांच साल करने और जुर्माने में भी भारी वृद्धि करने की सिफारिश की है।

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