भारत
शॉप्स एंड एस्टैब्लिस्मैंट एक्ट को मिली मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शॉप्स एंड एस्टैब्लिस्मैंट एक्ट को मंजूरी दी है। बुधवार को हुई बैठक में इस कानून को मंजूरी दी गई है। इस कानून के तहत देश भर में दुकानों, मॉल और दूसरे प्रतिष्ठानों को पूरे साल चलाने और अपने मुताबिक खोलने और बंद करने की अनुमति दे दी गई है।
इस कानून के दायरे में सरकारी दफ्तर जैसे रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां या फैक्ट्रियां जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में शामिल हैं वो नहीं आएंगे।
इस एक्ट के तहत नाइट शिफ्ट में महिलाएं भी काम कर सकेंगी। इस एक्ट में कर्मचारियों के लिए पीने का पानी, कैंटीन, त्वरित चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है।
इस कानून को अपने राज्य में लागू करना है या नहीं यह फैसला राज्य सरकार लेगी।
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