भारत
नबालिक पत्नी के साथ शारीरिक संबंध मैरिटल रेप नही : केंद्र सरकार
नबालिक से विवाह के आधार पर शारिरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म की श्रेणी में रखने पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। सरकार की ओर से जारी जवाब में कहा गया है कि नाबालिक पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता।
हाईकोर्ट
केंद्र सरकार ने कहा है कि लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल है लेकिन सामाजिक परिवेश को देखते हुए पति को 15 साल की पत्नी से संबंध बनाने पर विशेषाधिकार दिया गया है और ऐसे संबंध को रेप की अपेक्षा अपवाद की श्रेणी में रखा गया है।
केंद्र ने कहा कि धारा 375 (रेप) में प्रावधान है कि रेप का कानून पति द्वारा पत्नी (15 वर्ष से अधिक) से शारीरिक संबंध बनाने पर लागू नहीं होगा।
Have a news story, an interesting write-up or simply a suggestion? Write to us at
info@oneworldnews.in