शराबबंदी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दी राहत
शराबबंदी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दी राहत
शराबबंदी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दी राहत:- बिहार में शराबबंदी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नीतीश कुमार को राहत दी है। कुछ दिनों पहले ही पटना हाईकोर्ट द्वारा शराबबंदी कानून पर लगे रोक को रद्द कर दिया था। जिसके बाद इस कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसके तहत आज सुप्रीम कोर्ट ने आज पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
ललित किशोर ने याचिका दायर की थी
पिछले सोमवार को राज्य सरकार की तरफ से प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है।
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया गया था। जिस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सख्त कानून बनाया गया थ। जिसके तहत अगर किसी भी घर में अगर शराब मिल जाती है, तो उस घर के मुखिया को पुलिस हिरासत में ले जाया जाएंगा। इस कानून पर कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया था और इस तुगलकी फरमान घोषित किया था क्योंकि इस तरह से बिहार सरकार जबरदस्ती बिहार के लोगों पर यह कानून थोप रही थी।
सर्वसम्मति से पास हुआ था कानून
वहीं इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि छोटे-छोटे बच्चों को शराब पिलाकर ईट भट्टो पर काम कराया जा रहा है, जिसके कारण उनका भविष्य खराब हो रहा है। स्कूल जाने की उम्र में बच्चे शराब पीकर काम कर रहे हैं।
आपको बता दें इस साल हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की महिला वोटरों से वायदा किया था कि अगर वह मुख्यमंत्री बनते है तो राज्य में शराब पूरी तरह से बंद कर देंगे क्योंकि शराब के कारण कई घर उजड़ रहे थे।
चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया। विधानसभा में इस कानून को रखा गया। जिसके बाद विधानमंडल के सर्वसम्मति से पारित इस अधिनियम को लागू किया था। जिस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर किया था।