Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना की बढ़ी राशि, अब महिलाओं को मिलेंगे इतने रुपए
मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने बड़ा तोहफा दिया है। योजना का लाभ ले रहीं सभी महिलाओं के खातों में सावन के महीने में 250 की राशि बढ़कर आएगी। अभी हर महीने 1250 रुपए आते हैं, लेकिन सावन के महीने में 1500 रुपए आएंगे।
Ladli Behna Yojana: रक्षाबंधन से पहले सीएम ने दिया बहनों को तोहफा, जानिए कौन महिलाएं है लाडली बहना योजना के योग्य
Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में CM डॉ. मोहन यादव ने ये घोषणा की है कि सावन के महीने में लाड़ली बहनों के खाते में 250 रुपए बढ़ाकर राशि ट्रांसफर की जाएगी। आने वाली 1 तारीख को बहनों के खाते में 1250 नहीं बल्कि 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
रक्षा बंधन से पहले लाड़ली बहनों को CM का तोहफा
मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने बड़ा तोहफा दिया है। योजना का लाभ ले रहीं सभी महिलाओं के खातों में सावन के महीने में 250 की राशि बढ़कर आएगी। अभी हर महीने 1250 रुपए आते हैं, लेकिन सावन के महीने में 1500 रुपए आएंगे। ये राशि 1 अगस्त को सभी लाड़ली बहनो के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में सीएम ने की घोषणा
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम डॉ मोहन यादव ने ये घोषणा की है कि सावन के महीने में योजना (Ladli Behna Yojana) का लाभ ले रही हर एक महिला के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए बढ़कर राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन माह में हर एक लाड़ली बहन के खाते में 1 अगस्त को 250 रुपए ज्यादा भेजे जाएंगे। ये राशि हर महीने जारी होने वाली राशि 1250 रुपए से अलग होगी। इसके बाद हर महीने आने वाली राशि पहले की तरह ही 1250 रुपए खाते में भेजे जाएंगे।
सीएम ने किया ये आव्हान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने-अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने का आव्हान भी किया है।
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कौन महिलाएं है लाडली बहना योजना के योग्य
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलता है। 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद महिलाएं इसके लिए पात्र हो जाती हैं। साथ ही 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी महिलाओं का इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह लाभ विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं।
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