चार साल के बच्चे को भी पहनना होगा हेलमेट
मंगलवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने मोटह व्हीकल बिल में संशोधन करने की मांग उठाई।
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब चार साल के बच्चें के लिए भी हेलमेट अनिर्वाय करने की बात कही। इसके अनुसार अब टू व्हीलर पर बैठने वाले चार से ऊपर सभी बच्चों को हेलमेट लगाना जरुरी हो गए।
इसके साथ ही 14 साल की उम्र से बड़े बच्चों को कार में सीट बेल्ट लगाना अनिर्वाय कर दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर लोग इन नियमों का उल्लघंन करते है तो इसके लिए 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
चार साल के बच्चे के लिए हेलमेट जरुरी
खैर, अभी तक पगड़ी पहने वाले सिख समुदाय के लिए नियम को अलग रखा गया है।
लोकसभा में बहस के दौरान कहा कि लोग गाड़ी पर हेलमेट इसलिए पहनते है ताकि पुलिस से चालान न कटे। लोग अपनी सुरक्षा पर एकदम ध्यान नहीं देते हैं।
पुलिस के चालान से बचने के लिए लोग घसीट किस्म के हेलमेट लगते है। ताकि चालान न काटवाना पड़े। चालान इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग अपने सुरक्षा पर ध्यान दें।
लोकसभा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस संसोधन बिल को प्रस्तुत करने के साथ दूसरी पार्टियों का सहयोग भी मांगा। उन्होनें कहा कि रोजाना लगभग 400 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं, अगर यह नियम कानून लागू हो जाते है तो लोगों की जान बच जाएंगी।
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