Hindi News Today: मणिपुर में मिले प्राचीन बांस के फॉसिल से हिमयुग के रहस्य का खुलासा, दक्षिण भारत में तूफान ‘दित्वाह’ के लिए ऑरेंज अलर्ट
शोधकर्ताओं ने हिमयुग के वनस्पति इतिहास का नया अध्याय उजागर किया, जबकि दक्षिण भारत में तूफान ‘दित्वाह’ और वक्फ संपत्ति पंजीकरण की सुनवाई पर भी अपडेट
Hindi News Today: 37,000 साल पुराने कांटेदार बांस का फॉसिल मणिपुर में खोजा गया
Hindi News Today:मणिपुर की इंफाल घाटी में चिरांग नदी के गाद वाले जमाव में शोधकर्ताओं को 37,000 साल पुराना बांस का तना मिला है। इसमें पहले गायब हो चुके कांटों के निशान पाए गए हैं। इस खोज को बीरबल साहनी इंस्टीट्यूशन ऑफ पैलियोसाइंसेज के वैज्ञानिकों ने किया है। इस पुराने कांटेदार बांस का फॉसिल महाद्वीप के वनस्पति इतिहास में नया अध्याय लिख सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस खोज से भारत के हिमयुग के रहस्य को समझने में मदद मिल सकती है।
हिमयुग के रहस्य का खुलासा
पीआईबी के अनुसार, लैब में फॉसिल की नोड्स, कलियों और कांटों की जांच करके इसे चिमोनोबाम्बुसा जीनस का बताया गया। यह पुष्टि करती है कि हिमयुग के दौरान बांस एशिया में पहले से मौजूद था। हिमयुग में यूरोप और अन्य क्षेत्रों से बांस गायब हो गया था, लेकिन पूर्वोत्तर भारत ने इसे सुरक्षित रखा। इस शोध में दिखाया गया है कि इंडो-बर्मा क्षेत्र ने वैश्विक जलवायु तनाव के दौरान जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोधकर्ताओं एच. भाटिया, पी. कुमारी, एन.एच. सिंह और जी. श्रीवास्तव की यह रिसर्च रिव्यू ऑफ पैलियोबॉटनी एंड पैलिनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुई है।
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चक्रवाती तूफान
श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ की गति 7 किमी प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई है। भारत मौसम विभाग के अनुसार, तूफान 30 नवंबर को उत्तर तमिलनाडु, पुडुच्चेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों पर असर डाल सकता है। कई जिलों में भारी बारिश और स्कूल-कॉलेज बंद रखने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और राहत टीमों को अलर्ट पर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के मामले में 1 दिसंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित कई याचिकाकर्ताओं ने पंजीकरण समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। अदालत ने इन याचिकाओं को 1 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। यह सुनवाई वक्फ संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण और ‘उपयोग के आधार पर वक्फ’ जैसे प्रावधानों से जुड़ी है।
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