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Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे पर सुनवाई जारी

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

Gyanvapi Case: जाने इस मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें

 Gyanvapi case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज एएसआई (ASI)  सर्वे को लेकर फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में हुई सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में अपनी बात रखी। ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान मुस्लिम और हिन्दू पक्ष दोनों अपनी-अपनी दलीलें कोर्ट में पेश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने पहले अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के सामने कुछ दस्तावेज रखे हैं जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने आपत्ति दर्ज करवाई है।

मुस्लिम पक्ष की 3 बड़ी दलीलें

इस पूरे मामले में ASI ने इतनी तेजी क्यों दिखाई ?

ASI के इस सर्वे के कारण ज्ञानवापी मस्जिद के मूल स्वरूप को नुकसान पहुंच सकता है.

जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि मुकदमा सुनने लायक है या नहीं? पर फिर भी अदालत ने सर्वे कराने का फैसला दे दिया

मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में कही ये बात

मुस्लिम कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नकवी ने कहा है कि यह ठीक नहीं है। कोई किसी अन्य को अदालत की ओर से सबूत इकट्ठा करने के लिए नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष एएसआई द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर सबूत पेश करेगा। नकवी ने हिंदू उपासकों की अर्जियां पढ़ते हुए उसे विरोधाभासी बयान का दावा किया है।

हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दी ये दलील

इस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि खुदाई जरूरी है, लेकिन हम इसे मस्जिद के अंदर नहीं करेंगे। यह केवल बंजर भूमि पर होगी और आवश्यकता पड़ने पर अंतिम चरण में ही की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने विष्णु जैन से पूछा कि आवेदन में एएसआई का बार-बार जिक्र होने पर एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। विष्णु शंकर जैन ने तब तर्क दिया कि एएसआई एक वैधानिक निकाय है और इसे मामले में एक पक्ष बनाना आवश्यक नहीं है।

Roshni Mishra

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