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Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाली याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। ऐसे में हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Gyanvapi Case: हाईकोर्ट ने हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का भी  दिया आदेश


याचिका में कहा गया था कि जब तक श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आता, तब तक ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया जाए।

Gyanvapi Case: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में यह याचिका राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की।

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 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कि याचिका

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। ऐसे में हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश

याचिका में कहा गया था कि जब तक श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आता, तब तक ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया जाए।

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 मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे फिर से शुरू हुआ

इधर एएसआई सर्वे का छठा दिन है। विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आर्कियलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की टीम का इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे का छठा दिन चल रहा है। एएसआई की एक टीम ने मंगलवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे फिर से शुरू किया, ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या मस्जिद की संरचना मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। इसके लिए गुंबद पर एएसआई की टीम पहुंची।

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