बड़ी खबर : आखिरकार राज्यसभा में 203 वोटों के साथ पास हुआ GST संशोधन बिल
राज्यसभा के लिए बुधवार का दिन बेहद ही खास रहा। लम्बे समय से लंबित पड़ा वस्तु और सेवा कर संशोधन बिल आखिरकार राज्यसभा में 203 वोटों के साथ पास हो गया। सदन में करीब 8 घंटे लंबी चली चर्चा के बाद देर शाम बिल पर वोटिंग हुई।
जीसएटी बिल पारित
बिल पास होने के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने केक काटकर खुशियां मनाई, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी दलों और उनके सदस्यों का धन्यवाद किया।
जीएसटी लागू होने पर क्या होगा?
गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने पर पूरे देश में एक टैक्स नियम लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल लोगों को 30 से 35 प्रतिशत तक टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन जीएसटी लागू होने लोगों को लगभग इसका आधा ही यानी 17 से 18 फीसदी टैक्स ही देना होगा।/p>
जीएसटी लागू होने पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स खत्म हो जाएगा।
कैसे बनेगा कानून?
जीएसटी बील पहले लोकसभा में पारित हुआ और उसके बाद अब राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिल गई है। अब कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए होगी। मंजूरी मिलने के बाद यह बील राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा।